अहमदाबाद. सूरत दुष्कर्म मामले में विवादित कथावाचक आसाराम की
मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़िता ने अप्राकृतिक कृत्य (ओरल सेक्स) का आरोप
लगाया है। इस आधार पर अब अहमदाबाद पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने
आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 भी लगाई है। वहीं, एसआईटी ने कोर्ट को
बताया कि महिला आश्रम की संचालिका ध्रुवीबेन पीडि़ताओं का अहमदाबाद के
डॉक्टरों से गर्भपात कराती थी। पांच दिन की रिमांड पूरी होने पर शनिवार को
आसाराम को न्यायाधीश बीए. बुद्ध की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 22
अक्टूबर तक रिमांड मंजूर कर दी है।
एसआईटी के मुखिया जेके भट्ट ने बताया कि पीडि़ता ने शिकायत में कहा है
कि आसाराम ने जबरन अप्राकृतिक कृत्य करवाया था। बकौल, भट्ट शांति वाटिका
फार्म हाउस में आसाराम के कुटीर का रिनोवेशन हुआ है। फोरेंसिक विशेषज्ञों
की मदद ली जाएगी। ताकि यह पता चल सके कि रिनोवेशन कब हुआ है। सबूत नष्ट
करने संबंधी धारा भी जोड़ी जा सकती है।